कम्बाईन से हो सकेगी गेहूं कटाई , जानें नियम: डीएम

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती (सू.वि.उ.प्र.) । कोरोना वायरस के कारण घोषित लाकडाउन के दौरान खाद, कीटनाशी दवा एवं बीज बिक्री हेतु दुकाने पूर्व की भाॅति खुलेंगी। कम्बाईन मशीन से फसल की कटाई होगी तथा इस कार्य में लगे वाहन एवं श्रमिक प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। यह जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। 



उन्होने बताया कि सहकारी एंव निजी क्षेत्र की दुकाने 11.00 बजे से 03.00 बजे तक खुलेंगी। सभी दुकानों में एक मीटर की दूरी का मानक अपनाते हुए किसान सामान लें सकेंगे। ई-पास मशीन का प्रयोग करने से पूर्व किसानों का हाथ सैनिटाइज कराया जायेगा तथा हाथ धुलवाया जायेगा। प्रत्येक प्रतिष्ठान में दो घण्टे के अन्तराल पर ब्लिचिंग पाउडर से परिसर को साफ किया जायेगा। 
उन्होने कहा कि कम्बाइन मशीन चलाते समय एनजीटी के निर्देशानुसार स्ट्रा रीपर विद वाइन्डर लगाना अनिवार्य होगा। कम्बाइन मशीन को भी ब्लिचिंग पाउडर घोल से दिन में कम से कम दो बार धोना होेगा। इसमे अधिकतम दो व्यक्ति बैठ सकेंगे और उनके बीच की दूरी एक मीटर से अधिक होंगी। वे अपने पास सैनिटाइजर घोल रखेंगे और समय समय पर किसानों का हाथ सैनिटाइज भी करेंगे। 
उन्होने निर्देश दिया है कि कृषि कार्य में लगे वाहन पर अधिकतम दो व्यक्ति बैठ सकेंगे तथा उनके बीच की दूरी भी एक मीटर से अधिक होंगी। उन्होने कृषि इन्स्पेक्टर को निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में भ्रमण करके समस्त व्यवस्थाए सुनिश्चित करायेंगे। वे ये भी सुनिश्चित करेंगे कि दुकान, वाहन, कम्बाइन चलते समय खेत में कही भी भीड एकत्र न हो। इन आदेशों का उलंघन पाये जाने पर संचालको के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। 
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