ईपीएफ नियमों में बदलाव : आनलाईन फायदे ले सकते हैं छ: करोड़ कर्मचारी

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


नई दिल्ली । छह करोड़ ईपीएफओ सदस्यों के लिए सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता से लॉकडाउन के दौरान राशि निकालने के लिए नियमों में बदलाव की मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्रालय ने तीन माह के मूल वेतन और महंगाई भत्ता के बराबर धनराशि पीएफ खाते से निकालने की अनुमति दे दी है।       


बता दें श्रम मंत्रालय के मुताबिक मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन से जुड़ी अधिसूचना 28 मार्च को जारी कर दी। मंत्रालय की के मुताबिक कर्मचारी तीन माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या पीएफ खाते में जमा कुल राशि के 75% में से जो कम हो, उसे निकाल सकते हैं। 
अगर आप अपने पैसे निकालना चाहते हैं तो ये हैं 10 आसान तरीके : - 
 सबसे पहले यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉग ऑन करें।
यूएएन नंबर और पासवर्ड के जरिए इस पोर्टल पर लॉग-इन करें। मैनेज टैब पर जाएं और देखें कि केवाईसी से जुड़ी आपकी सारी जानकारी सही और वेरिफाइड है या नहीं। 
केवाईसी से जुड़ी जानकारी सही है तो अब आप ऑनलाइन सर्विस टैब पर जाएं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्लेम फॉर्म 31, 19 एवं 10सी को सेलेक्ट करें। 
क्लेम स्क्रीन पर मेम्बर का विवरण, केवाईसी डिटेल्स इत्यादि आता है। आप अपने बैंक खाता के आखिरी चार अंक डालकर वेरिफाई कर प्रॉसेस को आगे बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए यस पर क्लिक कीजिए। 
इसके बाद प्रॉसिड ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। इसके बाद क्लेम फॉर्म में वजह (रीजन) को सेलेक्ट करें। 
अब आवेदन को सबमिट कर करें। इसके बाद आवेदन फील्ड ऑफिस के पास चला जाएगा और वहां से प्रोसेस होने के बाद राशि आपके खाते में आ जाएगी।
बता दें अधिसूचना के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर इस संदर्भ में सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर तत्काल कदम उठाने को कहा है ताकि संकट की घड़ी में उनकी मदद हो सके। एक अधिकारी ने कहा , ''कोरोना वायरस संकट के लिए ऑनलाइन दावा फार्म भरने की सुविधा शनिवार को चालू कर दी गयी। ईपीएफओ की सूचना प्रौद्योगिकी इकाई ने हमारे केंद्रीकृत सर्वर के जरिये दावों के खुद से निपटान की प्रणाली तैयार की है। यह सुविधा उन सदस्यों के लिए है जिन्होंने के केवाईसी नियमों का अनुपालन कर रखा है।
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