सपा नेता को मिली जमानत

वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) पीके सिंह की अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी के फ्लीट के सामने कूदकर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में आरोपी सपा नेता अजय यादव उर्फ अजय फौजी की अंतरिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली।अदालत ने आरोपित को 25-25 हजार रुपये के दो जमानतदार व बंधपत्र देने पर अंतरिम जमानत पर आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए 6 मार्च की तिथि नियत की है। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास यादव ने आरोपी की तरफ से दलीले दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने लंका थानाप्रभारी की कार्यप्रणाली कर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम दृष्ट्या ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की कार्यवाही व थाना प्रभारी द्वारा कोर्ट में प्रपत्र प्रस्तुत न करना अभियोजन कथानक को संदेह के घेरे में लाता है। अदालत ने इस आदेश की प्रति एसएसपी को भी प्रेषित करने का आदेश दिया।
वचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव और विकास यादव के मुताबिक लंका थाने के उपनिरीक्षक शेषनाथ गौड़ ने 16 फरवरी 2020 को लंका थाने में दर्ज कराई प्राथिमिकी ने कहा था कि वह शाम 6 बजे प्रधानमंत्री के बीएचयू आगमन पर रविदास गेट से हेरिटेज तिराहा तक वीवीआईपी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात था। उसी दौरान बीएचयू गेट के समीप स्वागत के लिए खड़े लोगों के बीच से एक व्यक्ति सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए पीएम की फ्लीट के दौरान अपना जैकेट लहराते हुए कूदकर सड़क पर आ गया और फ्लीट को रोकने का प्रयास किया। साथ ही आक्रामक होकर पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया और गालियां देने लगा। जिसमे एक व्यक्ति घायल हो गया और एक उपनिरीक्षक का चश्मा टूट गया। पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम अजय यादव उर्फ अजय फौजी बताया। उसने खुद को सपा का सक्रिय कार्यकर्ता व पूर्व सपा जिलाध्यक्ष सतीश फौजी का पुत्र बताया।


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