जिले में फिर धारा 144 लागू

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती (उप्र.) । जिले में धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश कुछ दिनों के लिए हटाए जाने के बाद तीन फरवरी से पन्द्रह मार्च तक के लिए पुन: लागू कर दिया गया है ।



जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जनपद में ऐसे हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाइ व्यक्ति जो अन्य देशों से आकर निवास कर रहे है, उन्हें नागरिकता का अधिकार दिये जाने के संबंध में पारित अधिनियम के पक्ष व विरोध में जगह-जगह धरना/प्रदर्शन से शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा नौ फरवरीी म को संत रविदास जयन्ती तथा अठारह फरवरी से हाई स्कूल एवंं इण्टर मीडिएट यूपी बोर्ड की संयुक्त परीक्षा शुरू हो रही है।


इक्कीस फरवरी को महा शिवरात्रि एवं नौ से ग्ययारह फरवरी तक होली मनायी जायेगी । जिसके मद्देनजर पन्द्रह मार्च तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा । बता दें कि इसके पहले से ही जिले मेंं धारा 144 लागू था । अट्ठाईस जनवरी 2020 से एक फरवरी तक चलने वाले बस्ती महोत्सव को देेेेखते हुए इसे हटा दिया गया था ।
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