बच्चे सेवा न करें तो एसडीएम से करें शिकायत @ जेल और जुर्माना

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


बस्ती (सूवि. उप्र.)।  सभी तहसीलों में सुलह अधिकारियों को कार्यालय कम्प्यूटर एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उप जिलाधिकारियों को जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 पूरी तरह लागू करने का उन्होने निर्देश दिया है। 



उन्होने कहा कि यदि कोई बेटा अपने माता-पिता का देख-भाल नही करता है तो माता-पिता संबंधित तहसील के एसडीएम को शिकायत दे सकता है। एसडीएम प्रकरण की सुनवाई करते हुए निर्णय लेने से पूर्व सुलह अधिकारी को समझौता के लिए भेज सकते है। यदि समझौता नही हो पाता है तो एसडीएम निर्णय सुनाएंगे और इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि माता-पिता का भरण-पोषण एवं देख-भाल न करने वाले पुत्र को कारावास एवं आर्थिक जुर्माना लगाया जायेगा। इसमें तीन माह की जेल तथा उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दस हजार रूपया जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होने बताया कि चारों तहसील में सुलह अधिकारी की नियुक्त कर दी गयी है। बैठक का संचालन समाज कल्याण अधिकारी रामनगीना यादव ने किया। इसमें एडीएम रमेश चन्द्र, उप जिलाधिकारी श्रीप्रकाश शुक्ल, आसाराम वर्मा, सुलह अधिकारी/अधिवक्ता जगदीश चन्द्र लाल श्रीवास्तव, मारूत कुमार शुक्ला, श्याम लाल, बदीउज्जमा, किसान सेवा संस्थान के अतुल कुमार शुक्ल, प्रबन्धक वृद्धाआश्रम एके मणि त्रिपाठी उपस्थित रहे। 
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