78000 बचा सकते हैं करदाता

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै)


नई दिल्ली ।केंद्र की मोदी सरकार ने अपना दूसरा आम बजट पेश कर दिया हैं । इस बार इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया हैं । लोकसभा में अपने बजट भाषण  में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए दरों के नए स्लैब प्रस्तावित किए ।लेकिन नए टैक्स रेट वैकल्पिक हैं । अगर आसान शब्दों में कहें तो टैक्सपेयर्स चाहे तो पुराने टैक्स रेट और नए टैक्स रेट में चुनाव कर सकता है । बजट स्पीच में कहा गया है कि वै​कल्पिक टैक्स स्लैब के जरिए करदाता 15 लाख रुपये और इससे ज्यादा की आय पर 78000 रुपये टैक्स बचा सकता है ।



टैक्स कंसलटेंसी फर्म नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर विश्वास पंजीयार कहते हैं कि नया टैक्स ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है । जो टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स नहीं करते हैं. वहीं, अगर कोई मौजूदा समय में टैक्स सेविंग के ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहा हैं तो उसे पुरानी टैक्स व्यवस्था के विकल्प चुनना पड़ेगा । इसके ज़रिए वह बचत योजनाओं में पैसा लगाकर 10 लाख रुपये की आमदनी को टैक्स फ्री कर सकते हैं ।
ऐसे बचाएं 10.36 लाख रुपये की आमदनी वाले अपना टैक्स


(1) 10 लाख रुपये सालाना आमदनी वाले अभी भी अपनी आमदनी पर टैक्स की देनदारी घटाकर शून्य कर सकते हैं ।अगर आपने होम लोन (Home Loan) लेकर घर खरीदा है और आपका नियोक्ता आपकी सैलरी स्ट्रक्चर को टैक्स फ्रेंडली बना दे तो सालाना दस लाख रुपये की कमाई पर कोई टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं है ।
(2) Income Tax के मौजूदा नियमों के हिसाब से इस समय 2.5 लाख रुपये की आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है । इसके बाद Income Tax कानून के सेक्शन 80C के तहत EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश और दो बच्चों के ट्यूशन फीस के रूप में आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर टैक्स-छूट उठा सकते हैं ।
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