एनपीआर में मांगी जाएंगी ये सूचनाएं 

तारकेश्वर टाईम्स (हि0दै0)
              ( नरेन्द्र पण्डित )
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर जो व्यापक डेटाबेस तैयार होगा, उसमें लोगों को अब 31 तरह की जानकारी देनी होगी । केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले 2010 में जब एनपीआर तैयार हुआ तो 16 सूचनाएं मांगी गई थीं । 



केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार के एनपीआर में बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाएगी , साथ ही लोगों से जुटाई गई जानकारी के आधार पर कोई पहचान पत्र भी जारी नहीं होगा ।


  एनपीआर 2010 में मांगी गई थी ये जानकारियां
व्यक्ति का नाम, मुखिया से संबंध, पिता का नाम, माता का नाम, पति / पत्नी का नाम (यदि विवाहित), लिंग, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म का स्थान, घोषित राष्ट्रीयता, सामान्य निवासी का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, स्थायी निवास पता, व्यवसाय / क्रियाकलाप और शैक्षिक योग्यता शामिल थी। इसके अलावा यूआईडीएआई के माध्यम से दोहराव को रोकने और आधार नंबर बनाने के उद्देश्य हेतु 5 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए ओआरजीआई को आवंटित राज्यों में तीन बायोमेट्रिक वस्तुत: फोटो, 10 अंगुलियों के छाप और 02 आयरिस भी एकत्रित किए गए थे।



एनपीआर 2020 के परीक्षण, पूर्व में शामिल अतिरिक्त फील्ड
आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पैन, मतदाता पहचान संख्या, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट नम्बर (केवल भारतीय), पिछला निवास स्थान, निवासियों के पिता और माता के जन्मस्थान और जन्म की तिथि।
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