धारा 144 खत्म

तारकेश्वर टाईम्स (हि0दै0)


बस्ती ( सूवि. उप्र. ) । जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने जनपद सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत शासकीय एवं जनहित में लगाई गई धारा 144 को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया है ।



जिलाधिकारी ने कहा है कि भादसं. की धारा 144 का प्रतिबन्धात्मक आदेश 16 जनवरी 2020 से 15 फरवरी से 2020 तक के लिए लागू किया गया था। वर्तमान समय में प्रभावी रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।
तत्क्रम में 15.01.2020 को निर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश (धारा 144) तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी किया जाता है। यह आदेश 27.01.2020 से लागू होगा। 
       -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -
देश दुनिया की खबरों के लिए गूगल पर जाएँ 
लाॅग इन करें : - tarkeshwartimes.page 
सभी जिला व तहसील स्तर पर संवाददाता चाहिए 
मो0 न0 : - 9450557628


इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

बस्ती मण्डल के तीनों जिलों के निकायों के वार्डों की आरक्षण सूची

अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम पुलिस इनकाउंटर में ढेर : दोनों पर था 5 - 5 लाख ईनाम

अतीक अहमद और असरफ की गोली मारकर हत्या : तीन गिरफ्तार