निर्भया काण्ड : बहाल रहेगी फांसी की सजा

तारकेश्वर टाईम्स  (हि0दै0)


नई दिल्ली । निर्भया मामले में चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की फांसी की सजा के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। निर्भया के दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद अक्षय की फांसी की सजा पर फिर मुहर लगी है । इस फैसले के बाद फांसी की सजा बहाल रहेगी ।



बता दें कि सोलह दिसम्बर 2012 को हुए इस काण्ड में उच्चतम न्यायालय पिछले साल 9 जुलाई को ही बाकी अन्य दोषियों विनय , मुकेश और पवन की फांसी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर चुका है । 
इससे पहले बुधवार को जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता में नई पीठ ने अहम सुनवाई की । जहां बहस के दौरान दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने अपने दोषी को फांसी नहीं देने की मांग की , वहीं सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी हाल ऐसे अपराध में सजा कम नहीं की जा सकती है । 



दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है । सुनवाई शुरू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह फिलहाल अपने तर्क रखे। बहस के दौरान वकील एपी सिंह ने मामले की जांच पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। वहीं, कोर्ट ने कहा कि नए तथ्यों पर बहस नहीं करें।
गौरतलब है कि जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। इन बेंच में जस्टिस आर भानुमति के साथ जस्टिस अशोक भूषण और एएस बोपन्ना भी शामिल हैं ।
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