दंगे जैसे माहौल में सुनवाई नहीं कर सकते , शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं : सुप्रीम कोर्ट
तारकेश्वर टाईम्स (हि0दै0)
जस्टटिस एस ए बोबडे ने कहा हम अधिकारों के बारे में जानते हैं लेकिन दंगों के माहौल में इस पर कुछ नहीं किया जा सकता । इस सबको रुक जाने के बाद हीं हम संज्ञान लेंगे
नई दिल्ली । नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में देशभर के कई विश्वविद्यालयों समेत जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं । पुलिस और छात्रों के बीच रविवार को हुई हिंसक झड़प के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ।
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने जामिया और एएमयू का मामला मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की पीठ के सामने उठाया । जयसिंह ने कोर्ट को कहा कि वो इस मामले में खुद से संज्ञान लें , क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है । उन्होंने कहा कि देशभर में गंभीर रुप से मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है ।
एस ए बोबडे ने कहा, हम अधिकारों के बारे में जानते हैं , लेकिन दंगे के माहौल में इस पर कुछ नहीं किया जा सकता । इस सबको रुक जाने के बाद हीं हम संज्ञान लेंगे । हम अधिकारों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं ।
वरिष्ठ वकील कोलिन गोनसाल्वेस ने कहा , सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को इस मसले की जांच करनी चाहिए । सीजेआई बोबडे ने कहा , हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते हैं. अगर हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता रहेगा तो हम इसपर कोई सुनवाई नहीं करेंगे । बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा । गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस से मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है । लेकिन मंत्रालय जामिया मामले के बाद पुलिस से लगातार संपर्क में है ।
सीजेआई बोबडे ने कहा कि सिर्फ वो छात्र हैं , इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेंगे । ऐसे में हम इस पर कुछ नहीं कर सकते । पहले दंगों को रुकने दें ।
जामिया मामले को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई थी । जिसमें मांग की गई थी कि इस पर न्यायिक जांच की जाए । याचिका में कहा गया है कि 52 लोगों को हिरासत में लिया गया है , और काफी लोग घायल भी हुए हैं । इन सभी को सही मेडिकल सुविधा दी जाए और हर्जाना भी मिले । लेकिन कोर्ट ने इस मसले पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है । कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वो रजिस्ट्री की प्रक्रिया से आएं ।
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