सपा विधायक भगोड़ा घोषित : कुर्की भी होगी - नरेन्द्र पं. की रिपोर्ट

🎯 सपा का विधायक भगोड़ा घोषित, अब होगी कुर्की की कार्रवाई


                       ( नरेन्द्र पण्डित )


               शामली  ( उ0प्र0 ) । कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी, पुलिस की अर्जी पर शनिवार को न्यायालय ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है, उधर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस आदेश के साथ ही अब कैराना विधायक भगोड़ा घोषित हो गए हैं। 
      गौरतलब है कि विधायक नाहिद के खिलाफ दर्ज तीन मुकदमों में पुलिस द्वारा 21 सितंबर को जनपद न्यायालय से चार वारंट हासिल किए गए थे, इनमें 3 वारंट उनकी गिरफ्तारी के थे, जबकि एक सर्च वारंट संदिग्ध कार की बरामदगी के लिए हासिल किया गया था, वारंट हासिल होने पर उसी दिन अधिकारियों ने भारी फोर्स के साथ विधायक नाहिद हसन के आवास पर छापा मार कार्रवाई की थी, मगर विधायक नहीं मिल पाए थे, तभी से लगातार पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी और कार की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है, इसके लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने 11 टीमों को लगाया, मगर अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, अब पुलिस ने विधायक की संपत्ति कुर्क किए जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। 
      विगत सोमवार को पुलिस ने कोर्ट में 82 की कार्यवाही की अर्जी लगाई थी। शनिवार को न्यायालय से कार्यवाई के आदेश मिल गए।


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           🎯 सत्र न्यायालय से आजम खान को झटका,      8अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज


आजम खान ने यतीमखाने (अनाथालय) के मामले में आठ अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिन पर शनिवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई।
      उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, कोर्ट ने आजम खां की आठ मामलों में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
      सरकारी वकील ने बताया कि यतीमखाने (अनाथालय) के मामले में अग्रिम जमानत के लिए आठ याचिका दायर की थी, जिन पर शनिवार को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई।


            जगह को जबरदस्ती खाली कराया
सरकारी वकील ने बताया कि नवाबी दौर में गरीबों को रहने के लिए यतीमखाने में जगह दी गयी थी, सपा सरकार में इस जगह को जबरदस्ती खाली कराया गया था, लोगों के साथ मारपीट की गई, उनके सामान लूट लिए गए, ये सारे आरोप एफआईआर में दर्ज कराए गए थे।
      इससे जुड़े आठ मामले थे जिन पर शनिवार को सुनवाई हुई, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, सभी मामले शहर कोतवाली से संबंधित हैं।


        रामपुर की एडीजे कोर्ट में याचिका दाखिल
आपको बता दें कि जमीन पर कब्जे के मामले में आजम खान के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज किए गए थे, शहर कोतवाली और थाना अजीमनगर में इन सभी मुकदमों में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खान की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका रामपुर की एडीजे कोर्ट में दाखिल की गई थी।


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