प्याज की जमाखोरी रोकने हेतु अधिसूचना जारी : अधिकारियों को डीएम का निर्देश

                     संजीव पाण्डेय
बस्ती  ( उ0प्र0 ) ।
प्याज की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 द्वारा प्याज की लगातार बढ़ रही कीमतों को नियंत्रित करने हेतु सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर दिशा निर्देश दिये गये हैं । शासन ने भारत सरकार द्वारा 29 सितम्बर को प्याज के सम्बन्ध में जारी की गई अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए जमाखोरी और बढ़ रही कीमतों पर नियंत्रण किये जाने हेतु भण्डारण की सीमा भी निर्धारित की है । 
जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने इसके लिए अपर जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी , जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी और सचिव मण्डी समिति को जांच कर जमाखोरी रोकने के निर्देश दिये हैं । जिसमें कहा गया है कि नियमित जांच कर जमाखोरी को हर हालत में रोका जाना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिले । 
शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश में प्याज के थोक व्यापारी 50 टन एवं फुटकर व्यापारी 10 टन से अधिक स्टाॅक नहीं रख सकेंगे । इसकी नियमित जांच और रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ0प्र0 लखनऊ को भेजी जाएगी ।
  यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बताया कि इस दिशा निर्देश के अनुसार यह अभियान 30 नवम्बर 2019 तक जारी रहेगा । 


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