बैंकों में पैसे डूबने से बचाने के लिए सरकार का बड़ा कदम

तारकेश्वर टाईम्स (हि.दै.)


नई दिल्ली । बजट 2020 मे केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में बढ़ते फ्रॉड की वजह इसे अकाउंटहोल्डर्स के पैसे डूबने से बचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है । पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक मामला सामने के बाद जो सबसे बड़ी चिंता थी, वो ये कि यदि कोई बैंक डूब जाता है तो इसके अकाउंट होल्डर्स को भारी नुकसान हो सकता है ।



बैंक अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट की सुरक्षा ​के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख रुपये था । वित्त मंत्री ने अपने बजट ऐलान में कहा कि इसकी सीमा को अब 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है ।
      बैंक डिफॉल्ट करता है तो क्या होगा
DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से नए नियमों के मुताबिक, ग्राहकों के 5 लाख रुपये की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी।



यह नियम बैंक की सभी ब्रांचों पर लागू होगा । इसमें मूलधन और ब्‍याज (Principal and Interest) दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब साफ है कि अगर दोनों जोड़कर 5 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ 5 लाख की राशि ही सुरक्षित मानी जाएगी ।
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